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26 सितंबर से वक्फ बिल को लेकर 5 राज्यों में होगी JPC की बैठक

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द फॉलोअप डेस्क
संयुक्त संसदीय समिति (JPC) द्वारा 26 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 5 राज्यों में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर अनौपचारिक चर्चा की जाएगी। इस बैठक में वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित बदलावों को सरल करने के प्रयास में विभिन्न हितधारकों को शामिल करने पर चर्चा होगी। इस अधिनियम के जरिए पूरे देश में पंजीकृत वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित किया जाता है। 26 सितंबर से शुरू होने वाली बैठक पहले दिन मुंबई में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। संयुक्त संसदीय समिति द्वारा प्रारंभिक बैठक में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, दक्षता और सशक्तिकरण सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।


27 सितंबर को गुजरात में JPC करेगी विचार-विमर्श
बैठक के दूसरे दिन 27 सितंबर को संयुक्त संसदीय समिति गुजरात के अहमदाबाद में विचार-विमर्श करेगी। जहां आयोजन में गुजरात सरकार, गुजरात वक्फ बोर्ड और संबंधित पक्षों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस मामले पर सरकारी अधिकारियों के साथ बार काउंसिल, मुतवल्ली संघ और वकील संघ के कानूनी पेशेवर भी अपने विचार साझा करेंगे। इस दौरान ये चर्चा करेंगे कि प्रस्तावित सुधार, राज्य में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को किस तरह प्रभावित करेगा। गुजरात के बाद 28 सितंबर को संयुक्त संसदीय समिति हैदराबाद पहुंचेगी, जहां भारत में स्थित कई प्रमुख वक्फ संपत्तियां मौजूद हैं।


30 सितंबर को चेन्नई पहुंचेगी जेपीसी

हैदराबाद में संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के वक्फ बोर्ड के अल्पसंख्यक आयोगों के प्रतिनिधि चर्चाओं में भाग लेंगे। इसके अलावा इन बैठक-चर्चाओं में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड भी शामिल रहेंगे। 30 सितंबर को जेपीसी परामर्श के लिए चेन्नई और  तमिलनाडु जाएगी। जबकि 1 अक्टूबर को संयुक्त संसदीय समिति चर्चा के लिए बेंगलुरु और कर्नाटक पहुंचेगी। इन सभी बैठकों में मुख्य रूप से वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रमुख पहलुओं की जांच की जायेगी। इन पहलुओं में अधिक कठोर ऑडिटिंग प्रक्रियाएं, वक्फ प्रबंधन का विकेंद्रीकरण, अभिलेखों का डिजिटलीकरण और अतिक्रमण से निपटने के लिए उन्नत कानूनी उपाय शामिल हैं।
संयुक्त संसदीय समिति की इस राष्ट्रव्यापी परामर्श का उद्देश्य कानूनी विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों, वक्फ बोर्ड के सदस्यों और पांचों राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सामुदायिक प्रतिनिधियों से फीडबैक इकट्ठा करना है। इससे वक्फ अधिनियम में सुधार के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

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